प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने हत्या के तीन आरोपी क़ो सुनाई सजा व लगाया 25 हजार अर्थ दंड।

लोहरदगा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कमल मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार क़ो कुडू थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए जमीन विवाद को लेकर मारपीट और हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। पीडीजे की अदालत ने तीनों आरोपियों को सजा भी सुना दिया। अदालत की सुनवाई के दौरान दो आरोपी को साक्ष्य के आभाव में रिहा करने का फैसला दिया गया। इस संदर्भ में लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने बताया कि, हत्या के मामले में आरोपी दशई उरांव को 5 वर्ष की सजा और 5 हजार रूपये जुर्माना, मुन्ना उरांव को 10 वर्ष की सजा और 10 हजार रूपये जुर्माना। वहीं पप्पू उरांव को दस वर्ष की सजा और दस हजार रूपये अर्थ दंड लगाया गया। उल्लेखनीय है कि जमीन विवाद में मारपीट के बाद एक व्यक्ति की निशान सत्य को लेकर कुडू थाना कांड संख्या121/2022 दर्ज किया गया था जिसे न्यायालय न्यायालय में एसटी-192/2022 के तहत सुनवाई कर त्वरित वाद का निबटारा किया गया

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